स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम और झज्जर जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए दोनों जिलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की है। इसके तहत 15 अगस्त तक ड्रोन, ग्लाइडर और पतंग उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। प्रशासन का यह कदम स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आसमान से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और समारोह स्थलों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।